अमरीका के संघीय न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के खिलाफ एक मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने जून में संघीय आव्रजन छापों के विरोध को दबाने के लिए लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड के सैनिकों और मरीन को तैनात करके पॉसे कॉमिटेटस अधिनियम का उल्लंघन किया। यह कानून अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना घरेलू कानून प्रवर्तन में सेना के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। इस फैसले से कैलिफ़ोर्निया में और अधिक सैनिकों की तैनाती पर रोक लग गई है। न्यायालय ने राष्ट्रपति के नियंत्रण में एक राष्ट्रीय पुलिस बल के गठन की भी आलोचना की है।
कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।