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अगस्त 14, 2024 9:31 पूर्वाह्न

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उत्‍तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक विशेष अदालत ने आप के राज्‍यसभा सांसद संजय सिंह और 5 अन्‍य सदस्‍यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

 

उत्‍तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्‍यसभा सांसद संजय सिंह और पांच अन्‍य सदस्‍यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्‍यायाधीश शुभम वर्मा ने कल संजय सिंह और अन्‍य आरोपियों को दो दशक पुराने सडक को अवरूद्ध करने के मामले में आत्‍मसमर्पण नहीं करने के लिए यह वारंट जारी किया। इससे पहले, 6 अगस्‍त को न्‍यायालय ने समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा, आप पार्टी सांसद संजय सिंह तथा अन्‍य आरोपियों की 45 दिनों की हिरासत को न्‍यायोचित ठहराया। न्‍यायालय ने उन्‍हें 9 अगस्‍त को आत्‍मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसे संजय सिंह ने संसदीय कार्यों का हवाला देते हुए टाल दिया था।

वर्ष 2001 में संजय सिंह, अनूप सांडा और डेमोक्रेटिक सोशलिस्‍ट पार्टी के एक नेता तथा उसके समर्थकों ने बिजली कटौती के मुद्दे पर एक सडक पुल को रोककर धरना प्रदर्शन किया था। सुलतानपुर की विशेष अदालत ने पिछले वर्ष 23 जनवरी को इस मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

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