सितम्बर 24, 2025 7:50 अपराह्न

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छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच लेह में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं

छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच लेह में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेह जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत लेह में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध है। किसी को भी ऐसे बयान देने की अनुमति नहीं है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती हो। पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।