सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की है। इस संबंध में केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह कटौती आज से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 33 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर जैसे निर्यात शुल्क 27 मार्च, 2026 से लागू किए गए थे। पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।