सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। ये अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार पर आधारित है। यह मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठा था। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू होकर तीन दिनों तक चली लंबी बहस के बाद 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की वाद सूची के अनुसार न्यायालय इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा।