केंद्र ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम पहली जुलाई से प्रभावी होंगे।
नियमों के तहत, सभी रडार-आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मुहर लगाई जानी चाहिए।
मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा ।