सितम्बर 18, 2025 10:28 पूर्वाह्न

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निर्वाचन आयोग ने चुनाव नियमों में ईवीएम मतपत्रों की डिजाइन और प्रिंटिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव नियमों में ईवीएम मतपत्रों की डिजाइन और प्रिंटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। यह पहल पिछले छह महीनों में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए की गई 28 पहलों में से है।

 

 

दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें मुद्रित की जाएँगी और स्‍पष्‍टता के लिए प्रत्‍याशी का चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई भाग पर अंकित होगा। चुनाव में एकरूपता बढ़ाने के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा विकल्‍प को आसानी से पढ़ने के लिए एक ही फ़ॉन्ट में मुद्रित किया जाएगा।

   

 

निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आगामी चुनावों में उन्नत ईवीएम मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें निर्देश दिया गया है कि एक मतपत्र की एक शीट पर अधिकतम पंद्रह उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जाएँगे और पैनल के अंतिम नाम के बाद नोटा का विकल्प आएगा।