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मई 27, 2025 1:44 अपराह्न

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सरकार ने निर्यातकों के लिए आरओडीटीईपी योजना के लाभ बहाल किए

सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों-ईओयू और विशेष आर्थिक क्षेत्रों-एसईजेड की इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत लाभ बहाल कर दिया है। लाभ की बहाली अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगी। पहले वापस ले लिये गए ये लाभ पांच फरवरी 2025 तक प्रभावी थे।

    इस योजना का उद्देश्‍य निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करके वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जो अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते हैं। बहाल किये गए लाभ विभिन्‍न क्षेत्रों के निर्यातकों को एक समान कार्यक्षेत्र प्रदान कर सकते हैं।

    पहली जनवरी 2021 से परिचालित यह योजना भारत के व्‍यापारिक निर्यातों को समर्थन देने में कारगर रही है। 31 मार्च 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कुल भुगतान लगभग 57 हजार 977 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

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