मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

अप्रैल 3, 2025 11:12 पूर्वाह्न

printer

उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

उत्तराखंड सरकार ने नवरात्रि के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्ती बरती है। अब यह आटा केवल सील बंद पैकेट में ही बेचा जा सकेगा और इसके लिए वैध खाद्य लाइसेंस होना जरूरी होगा।
स्वास्थ्य सचिव और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इसके तहत खाद्य कारोबारियों को साफ हिदायत दी गई है कि बिना लाइसेंस और खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।
अब कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए पैकेट पर निर्माण तिथि, पैकेजिंग और एक्सपायरी तिथि के साथ विक्रेता का लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी कारोबारियों को खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा।
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुट्टू के आटे के छह सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों से लिए गए नमूनों में माइकोटॉक्सिन और फंगस जैसे हानिकारक तत्व पाए गए।
इन मिलावटी उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। 

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

09/04/25 | 6:14 अपराह्न

पोषण पखवाड़ा 2025

13/03/25 | 6:26 अपराह्न

विश्व किडनी दिवस

09/02/25 | 8:17 अपराह्न

परीक्षा पे चर्चा

08/02/25 | 7:40 अपराह्न

विधानसभा उपचुनाव

02/02/25 | 3:15 अपराह्न

हेरोइन की खेप बरामद

30/01/25 | 9:00 अपराह्न

सर्वदलीय बैठक

30/01/25 | 8:43 अपराह्न

सीबीआई ने ली तलाशी

02/01/25 | 9:04 अपराह्न

शीतलहर का अनुमान

01/01/25 | 7:59 अपराह्न

ऑपरेशन बुलेट राजा

23/11/24 | 4:39 अपराह्न

झारखंड ताज़ा रुझान 

22/09/24 | 9:03 अपराह्न

खेल की दुनिया से….