अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर बिना उचित प्रक्रिया के वेनेज़ुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए 1798 में बने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल अकाउंट ट्रुथ पर न्यायपालिका की आलोचना की और न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तन को कमज़ोर और अप्रभावी बताया। न्यायालय के निर्णय पर असहमति जताने वाले न्यायाधीश सैमुअल अलिटो ने कहा कि दोनों पक्षों को सुने बिना अदालत ने फैसला सुनाकर असामान्य और गैर कानूनी काम किया है।
डेमोक्रेट पार्टी के सदस्यों और अधिकार समूहों का कहना है कि ट्रम्प उचित कानूनी सुनवाई के बिना प्रवासियों को निर्वासित करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीनेट के सदस्य एमी क्लोबुचर ने चेतावनी दी कि देश संवैधानिक संकट के और करीब पहुंचता जा रहा है।