मई 8, 2026 7:43 अपराह्न

printer

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्लम पुनर्विकास कानून के ऑडिट के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया

बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र स्लम एरिया-सुधार, स्‍वच्‍छता और पुनर्विकास अधिनियम 1971 के कार्यान्वयन के ऑडिट के लिए चार सप्ताह में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सर्वोच्‍च न्‍यायालय के उस निर्देश के बाद उच्‍च न्‍यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में सुनाया गया, जिसमें कानून की जमीनी स्तर पर प्रभावशीलता की समीक्षा करने को कहा गया था। न्‍यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्‍यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने आज मुंबई में स्लम पुनर्वास और नगर नियोजन की दयनीय प्रगति की आलोचना की, जबकि यह अधिनियम पांच दशकों से अधिक समय से लागू है।

   

अपने फैसले में, न्‍यायालय ने राज्य को कानून और उसके कार्यान्वयन दोनों की व्यापक समीक्षा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त विशेषज्ञता वाली एक समिति गठित करने को कहा है।