दिव्यांगजनों के लिए यात्रा नियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन अब वैध विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र के साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोचों में यात्रा कर सकते हैं।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी वैध यूआईडी कार्ड रखने वाले या रियायती किराए के पात्र दिव्यांगजन इन निर्धारित डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं।
रेलवे ने निर्देश दिया है कि इन डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इन दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है।