वित्त मंत्रालय ने आज पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस से एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर घोषित की।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी एनपीएस में शामिल होने का विकल्प केवल एक बार अपना सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह बदलाव का यह निर्णय सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा योजना बनाने में विकल्प प्रदान करना है।
वित्तीय सेवा विभाग ने पात्र कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय में आने वाली समस्याओं से बचने और अपने अनुरोध का सुचारू रूप से निपटान सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र निर्णय करें।