राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है।
विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है।