नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान-चिह्नों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म-आधारित हैं, गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर-कानूनी हैं। यह प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। इसकी अधिसूचना 30 अप्रैल को जारी की गई है। वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें।
News On AIR | मई 10, 2026 12:15 अपराह्न
नागालैंड में वाहनों पर धार्मिक और गैरकानूनी स्टिकर पर रोक