उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय-वस्तु (content) निर्धारित करने में सर्वोच्च होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उप-राष्ट्रपति ने जोर दिया कि संसद सर्वोच्च है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में संसद के ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई है।
उप-राष्ट्रपति ने आगे कहा कि नागरिकों ने संविधान के तहत अपने प्रतिनिधियों को चुना है ताकि वे अपनी अभिव्यक्ति, इच्छाएं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करें, और चुनावों के दौरान ये प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं।