किसी मरीज की मृत्यु के बाद बिल भुगतान नहीं होने पर अब कोई अस्पताल शव को रोक नहीं सकेगा। राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों तथा सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने और चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेंशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को लागू किया है।
Site Admin | मई 10, 2025 9:47 पूर्वाह्न
प्रदेश में एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेंशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर लागू
