अदालत में कल तीन के मुकाबले छह न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि निजी क्षमता के उलट पूर्व राष्ट्रपतियों को अपने संवैधानिक अधिकार के अन्तर्गत लिए गए फैसलों के लिए अभियोग से छूट होती है। देश की स्थापना के बाद पहली बार यह फैसला आया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि पूर्व राष्ट्रपतियों को किसी मुकदमे से छूट होती है। यह फैसला उनके प्रतिरक्षा दावे को निचली अदालत द्वारा खारिज करने की ट्रंप की अपील के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अदालत के छह न्यायाधीशों की ओर से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत के तीन न्यायाधीशों ने इस फैसले से असहमति जताई।
78 वर्षीय ट्रम्प अमरीका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया और वह पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं जो किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए गए।