अप्रैल 13, 2026 9:48 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची याचिका को समयपूर्व बताकर खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को समयपूर्व बताते हुए खारिज कर दिया। पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ताओं को ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित नामित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि लगभग 30 से 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण एक लाख से अधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने इस बात पर ...