सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने तीन जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरुआत में बोर्ड द्वारा मांगे गए समय पर सवाल उठाया था, लेकिन बाद में पीठ ने कहा कि बोर्ड द्वारा बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट-पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।