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अगस्त 13, 2024 10:11 पूर्वाह्न | Madhya Pradesh | Public Representatives | Urban Bodies

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मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की

 

मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ अगले महीने से सभी महापौर, सभापति, उपसभापति और पार्षदों को मिलेगा। श्री यादव ने भोपाल में देवी अहिल्याबाई होल्कर महिला जन-प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि जो नगर पालिकाएं आम तौर पर करों और अन्य शुल्क के माध्‍यम से अपनी आय में बढ़ोतरी करती हैं उन्‍हें दो करोड़ रुपये मिलेंगे और नगर परिषदों को प्रोत्साहन के तौर पर प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किये जाने वाले आधारभूत ढांचे से संबंधित कार्यों के लिए पार्षद निधि के अंतर्गत किया जाएगा।

नए निर्णय के अनुसार नगर निगम के महापौर का मानदेय 22 हजार रूपये से बढ़कर 26 हजार 400 रुपये हो जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष का मानदेय 18 हजार से बढ़कर 21 हजार 600 रुपये और पार्षद का मानदेय 12 हजार से बढ़कर 14 हजार 400 रुपये प्रति माह हो जाएगा।

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