निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले के अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, शराब या इसी तरह के अन्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने कहा कि किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 मई को मतगणना होगी और इस दिन ड्राई डे रहेगा। आयोग ने कहा कि इस अवधि के दौरान शराब का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी अधिनियम में दिए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
News On AIR | अप्रैल 20, 2026 4:32 अपराह्न | Election Commission
निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पर रोक की घोषणा की