केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। सरकार ने न्यायालय को बताया कि ग्रेस अंक प्राप्त करने वाले इन उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा।
इससे पहले, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि 5 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था जो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन था।