मई 5, 2026 8:51 अपराह्न

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दिल्ली सरकार ने वज़न और माप लाइसेंस की वैधता लाइफटाइम की, नवीनीकरण की जरूरत खत्म

दिल्ली सरकार ने वज़न और माप से जुड़े निर्माताओं, डीलर्स और रिपेयरर्स के लिए लाइसेंस की वैधता अब लाइफटाइम कर दी है, जिससे बार-बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। दिल्‍ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार है, जो मापतौल के नियमों को आसान और कारोबार के अनुकूल बनाएगा। उन्‍होंने बताया कि ये सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्‍सा है। जिसका उद्देश्‍य विभिन्‍न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने बताया कि इस सुधार के अंतर्गत दिल्‍ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्‍स 2011 में बदलाव किया जा रहा है। जिसमें लाइसेंस देने से पहले भौतिक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्‍म कर दी गई है। उन्‍होंने कहा कि अब लाइसेंस स्व घोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। उन्‍होंने कहा कि सरकार अनावश्‍यक प्रक्रियाओं को हटाकर और भरोसे पर आधारित सिस्‍टम लाकर जमीनी स्‍तर पर कारोबारियों को राहत दे रही है।