सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-स्नातकोत्तर परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को निर्देश देने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, मेडिकल काउंसलिंग समिति और अन्य से जवाब मांगा है। न्यायालय ने 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच, प्रतिवादी अपने हलफनामे दाखिल कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने कहा कि वह इस मामले में अनिवार्य पक्ष नहीं है और प्रतिवादियों की सूची से उसका नाम हटाया जा सकता है। एनटीए के वकील ने कहा कि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड करता है।
अधिवक्ता चारु माथुर ने याचिका में कहा है कि देश में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित नीट-यूजी और आईआईटी-जेईई, सीमैट, क्लैट और न्यायिक सेवा परीक्षा जैसी कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं में विद्यार्थियों के पास उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विकल्प होता है। वहीं, नीट-स्नातकोत्तर 2024 के लिए पिछले वर्षों की तरह ही उत्तर पत्र के पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध का विकल्प नहीं दिया गया है।
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