गोआ में बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने पोंडा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी है। इससे नौ अप्रैल को होने वाला मतदान रद्द हो गया है। यह फैसला प्रीतम हरमलकर और अंकिता कामत की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। याचिका में चुनाव अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जमसंदेकर की पीठ ने कहा कि गोआ विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, इसलिए उपचुनाव आवश्यक नहीं है। न्यायालय के आदेश के बाद, मतदान रद्द कर दिया गया है। पोंडा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद रिक्त हुई थी। इसके बाद आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की थी।
News On AIR | अप्रैल 8, 2026 6:26 अपराह्न | Ponda Assembly by-election notification cancelled
पोंडा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द