सितम्बर 19, 2025 7:17 पूर्वाह्न | Food | Goods | MinistryofConsumerAffairs | Public | ServicesTax

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उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्‍तु और सेवा कर की नयी दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्‍तु और सेवा कर की नयी दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। नई जी.एस.टी. दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। परामर्श के अनुसार, विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितम्‍बर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्‍य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्‍य स्‍पष्‍ट दिखना चाहिए।

 

मंत्रालय ने परामर्श में जी.एस.टी. संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के, अगले वर्ष मार्च तक या पुराना स्‍टॉक खत्‍म होने तक, उपयोग की अनुमति दी है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि कम्‍पनियां नया स्टिकर लगाकर या पैकेज के किसी उपयुक्‍त स्‍थान पर प्रिंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य सही कर सकते हैं। 

   

सरकार ने डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्‍ताओं को संशोधित जी.एस.टी. दरों के बारे में सूचित करने के लिए विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को समुचित उपाय करने को कहा है। इसके लिए इलेक्‍ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी सम्‍भव संचार माध्‍यमों का उपयोग किया जा सकता है।

   

मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से व्‍यापार सुगमता और उपभोक्‍ताओं का हित संरक्षित करने के प्रयासों में संतुलन बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि उद्योगों पर अनुपालन का अधिक बोझ न पडे और जी.एस.टी. दरों में कटौती का लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचे।     

 

 

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