राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया है। नियमावली के अनुसार झारखंड अधिविद् परिषद् ही इस परीक्षा का आयोजन करेगी। संशोधित नियमावली में अर्हता और परीक्षा के आयोजन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार इस परीक्षा को प्रत्येक वर्ष आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा। नियमित परीक्षा आयोजित नहीं होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
Site Admin | जून 21, 2024 4:00 अपराह्न | jharkhand news | RANCHI NEWS TODAY
Jharkhand: राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया