दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने प्रिंट मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान वाले दिन और उससे एक दिन पहले, प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी निर्वाचन कार्यालय से लेना अनिवार्य है।
मीडिया संस्थानों को लिखे पत्र में निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि सभी राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नियामावली के अनुसार होने चाहिए।