अप्रैल 8, 2025 1:51 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा दस बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करना अवैध और गलत
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि द्वारा दस बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करना "अवैध और गलत" था। जो राज्य विधानसभा द्वारा फिर से अपनाए गए थे। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल के लिए यह विकल्प नह...