राज्य के जलश्रोतों के संरक्षण और रांची के तीन डैमों की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बुधवार के आदेश के आलोक में पेयजल विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि शहर में पीने के पानी में गंदगी पर हाईकोर्ट से पहले विभाग का ध्यान क्यों नहीं जाता? कोर्ट के संज्ञान के बाद ही विभाग क्यों जागा? इसके साथ ही अदालत ने दोनों अधिकारीयों को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई के दौरान दोबारा कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को भी हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
Site Admin | जून 20, 2024 4:41 अपराह्न | jharkhand news | RANCHI NEWS TODAY
राज्य के जलश्रोतों के संरक्षण और रांची के तीन डैमों की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
