सितम्बर 13, 2024 4:34 अपराह्न

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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजधानी रांची में अवैध रुप से संचालित रुफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजधानी रांची में अवैध रुप से संचालित रुफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रुप से यह आदेश दिया।

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