झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की लचर यातायात व्यवस्था पर फिर नाराजगी जतायी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रैफिक एसपी को यातायात व्यवस्था में लगे वैसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये, जिनका ध्यान अवैध वसूली पर रहता है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट के दौरान सजग रहना काफी नहीं है, आम व्यक्तियों के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए।
Site Admin | अगस्त 30, 2024 10:05 अपराह्न | jharkhand news
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की लचर यातायात व्यवस्था पर फिर नाराजगी जतायी
