महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य हैं, इसलिए उसे जमानत देना उचित नहीं है।
Site Admin | जनवरी 8, 2025 10:20 अपराह्न
महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने किया खारिज
