ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक परीक्षण से छूट के साथ-साथ 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क, अग्निशमन अथवा राज्य सरकार द्वारा वर्दीधारी सहित अन्य सेवाओं में भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा।
भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सीधी भर्ती में समूह “ग” एवं “घ” के सभी पदों पर लागू किया जाएगा। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। लेकिन इसके लिए पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती नियमों में पदों के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होगी।