दिल्ली की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी और दिल्ली को 24 घंटे बिज़नेस हब बनाने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित परिवहन, लिखित सहमति और POSH एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति की अनिवार्यता शामिल है। साथ ही सभी कानूनी लाभ जैसे ईएसआई, पीएफ, बोनस, वेतन बैंक के माध्यम से और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।