पश्चिम बंगाल में विशेष अदालत ने मालदा जिले के कालिया चौक घटना के मुख्य अभियुक्त मुफक्करूल इस्लाम को 14 दिन और अकरमुल बागानी को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।
इन दोनों को बीडीओ कार्यालय के घेराव के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की मांग करते हुए अधिकारियों को कार्यालय के भीतर नौ घंटे से भी अधिक समय तक भोजन और पानी के बिना बंद रखा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 40 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए मालदा में है। अधिकारियों को छुड़ाते समय उनपर हुए हमले की भी जांच की जाएगी।