अप्रैल 8, 2026 10:35 पूर्वाह्न

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पश्चिम बंगाल: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए चुनाव के दौरान जेल और सुधारगृह में कड़ी निगरानी के निर्देश

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य की जेल और सुधारगृह में कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं जिससे जेल परिसर के भीतर से चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को रोका जा सके। निर्देश में अनधिकृत संचार या राजनीतिक गतिविधियों की योजना को विफल करने के लिए नियमित और अचानक तलाशी अनिवार्य की गई है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पैरोल, फरलो या अस्थायी रिहाई 6 मई तक निलंबित कर दी गई है, सिवाय उन अत्यंत मानवीय मामलों के जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक है।

जेल अधिकारियों को मोबाइल जैमर की जांच करनी होगी और किसी भी तकनीकी खराबी की तुरंत मरम्मत करते हुए जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नकदी, ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त करने के लिए तलाशी आवश्यक है। दिशानिर्देश में जेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच संयुक्त निवारक उपायों पर जोर दिया गया है। इसमें आगंतुकों की कड़ी निगरानी, ​​उच्च जोखिम वाले कैदियों को अलग रखना और जिला प्रशासन तथा पुलिस अधीक्षक के साथ घनिष्ठ समन्वय शामिल है। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि निष्पक्षता और सुरक्षा बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी विभागों को नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।