असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ-साथ छह राज्यों में उपचुनाव से पहले, निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
आयोग ने कहा कि पात्र मतदाता चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी की सहायता से फॉर्म 12डी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चुनाव दल मतदान प्रक्रिया में सुविधा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए उनके घरों पर जाकर वोट एकत्र करेंगे।
आयोग ने स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, परिवहन और विमानन जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाताओं को भी नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी है।
मतदान के दिन कार्य कर रहे अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता गोपनीय दिशानिर्देशों के तहत सुविधा केंद्रों पर अपना मत डालेंगे, जबकि सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली के माध्यम से अपना मतपत्र प्राप्त होगा।