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उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पास किया

 

 उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पास कर दिया है। इस अध्यादेश के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 42 अन्य प्रस्ताव भी पारित किये गये।

 

हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं, बच्चों और आपराधिक तत्वों के मामलों में अग्रिम जमानत न मिलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और टाटा संस द्वारा सीएसआर फंड के तहत 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। बैठक में मंत्रिमंडल ने तीन बड़े शहरों-वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दे दी।