फ़रवरी 5, 2026 11:40 पूर्वाह्न

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UPSE ने सिविल सेवा परीक्षा-2026 की अधिसूचना में पहले से सेवाओं में कार्यरत उम्मीदवारों की पात्रता और प्रयासों से जुड़े नियम स्पष्ट किए

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा-2026 की कल जारी अधिसूचना में पहले से सिविल सेवाओं में कार्यरत उम्‍मीदवारों की पात्रता और प्रयासों से जुड़े नियमों को अधिक स्‍पष्‍ट और विस्‍तृत रूप में निर्धारित किया है। संशोधित नियम, विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और ग्रुप – ए की अन्‍य सेवाओं पर केन्द्रित है। ये नियम स्‍पष्‍ट करते हैं कि किन चरणों पर ऐसे उम्‍मीदवारों को पुन: परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी या नहीं। सिविल सेवा परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन – upsc.gov.in पर शुरू हो चुके हैं जिसकी अंतिम तिथि 24 फरवरी है। 
 
अधिसूचना के अनुसार जो उम्‍मीदवार पूर्व में किसी परीक्षा के माध्‍यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्‍त हो चुके हैं और अब भी वे इन सेवाओं में कार्यरत हैं, वे सिविल सेवा परीक्षा-2026 के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई उम्‍मीदवार सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा-2026 में उत्‍तीर्ण होने के बाद लेकिन मुख्‍य परीक्षा शुरू होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति प्राप्‍त करता है तो उसे मुख्‍य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर नियुक्ति मुख्‍य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले होती है तो उम्‍मीदवार पर सिविल सेवा परीक्षा-2026 के माध्‍यम से किसी सेवा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 
 
इस तरह के प्रतिबंध पहले भी मौजूद थे लेकिन 2026 में भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में शर्तों को और अधिक स्‍पष्‍ट किया गया है। 
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