फ़रवरी 12, 2026 9:48 अपराह्न | Toll fee lowered for partially operational National Highways

printer

आंशिक रूप से खुले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कम दर से टोल वसूली का संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू

सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क-दर निर्धारण और वसूली नियम, 2008 में संशोधन अधिसूचित किया। संशोधित नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि जब कोई राष्ट्रीय राजगार्म पूर्णतः नहीं खुला होता है, तो पूर्ण खंड के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू निम्न दर पर टोल शुल्क लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य आंशिक रूप से खुले एक्सप्रेसवे के खंडों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मौजूदा समानांतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा भार व्‍यवस्थित करने, यात्रियों और सामान की सुगम आवाजाही और पुराने मार्गों पर यातायात जाम से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी।