सितम्बर 4, 2024 1:31 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने राजद नेता रामबली सिंह के मामले में बिहार विधान परिषद से जवाब मांगा

 

सर्वोच्च न्यायालय ने राजद नेता रामबली सिंह को विधान पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराये जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार विधान परिषद से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईया की पीठ ने इस मामले में विधान परिषद के सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

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