अक्टूबर 13, 2025 11:47 पूर्वाह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने तमिलनाडु में करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने तमिलनाडु में करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 27 सितम्‍बर को राजनीतिक पार्टी तमिलग् वेत्री कड़गम की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। अभिनेता विजय के नेतृत्‍व वाली पार्टी ने मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने के मद्रास उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश के विरूद्ध सर्वोच्‍च न्‍यायालय में याचिका दायर की थी।

   

 

सर्वोच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायमूर्ति जे. के. माहेश्‍वरी और न्‍यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने शीर्ष न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश, न्‍यायमूर्ति अजय रस्‍तोगी की अध्‍यक्षता में तीन सदस्‍य समिति को जांच के निरीक्षण का आदेश दिया है। न्‍यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को भी समिति ने शामिल करने का आदेश दिया है। ये अधिकारी तमिलनाडु केडर के हो सकते हैं पर राज्‍य के निवासी नहीं होने चाहिए। न्‍यायमूर्ति रस्‍तोगी द्वारा कम से कम पुलिस महानिरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को समति में शामिल किया जाएगा।