सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मुकदमे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 से रूके हुए थे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगे जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।
पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय की और राज्य पैनल को चार महीने की अवधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।