सरकार ने नियामक बोझ कम करने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नए औषधि और नैदानिक परीक्षण- एन.डी.सी.टी. नियम, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इनका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुमोदन की समय सीमा को कम करना और देश में नैदानिक अनुसंधान तथा औषधि विकास को गति प्रदान करना है। मंत्रालय के अनुसार, संशोधनों के माध्यम से गैर-व्यावसायिक उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को पूर्व सूचना प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार से दवा के निर्माण में लगने वाले समय 90 दिन की बचत होने की उम्मीद है, जिससे फार्मास्युटिकल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इन संशोनों को लागू करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और सुगम पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे।