केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, कार्यकारी समिति की संरचना, राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के साथ राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी दी गई है। प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि राष्ट्रीय खेल निकायों की आम सभाओं में कम से कम चार उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ी शामिल हों। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, नियमों में विशेष रूप से आम सभा में पचास प्रतिशत उत्कृष्ट प्रतिभा वाली महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान किया गया है।