अगस्त 1, 2024 1:56 अपराह्न अगस्त 1, 2024 1:56 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को छह के मुकाबले एक मत वाले फैसले से खारिज कर दिया। ईवी चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप-वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। भारत के मुख्य न्याय...