सितम्बर 19, 2025 7:17 पूर्वाह्न सितम्बर 19, 2025 7:17 पूर्वाह्न
16
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नयी दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नयी दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। नई जी.एस.टी. दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। परामर्श के अनुसार, विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितम्बर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। मंत्रालय ने परामर्श में जी.एस.टी. संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के, अगले वर्ष मार्च तक या...