जुलाई 17, 2024 9:40 पूर्वाह्न जुलाई 17, 2024 9:40 पूर्वाह्न
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कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश,पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के विरूद्ध सोशल मीडिया में गलत बयान देने पर रोक लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्थाई आदेश जारी करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के विरूद्ध सोशल मीडिया मंचों पर किसी भी तरह के अपमानजनक और गलत बयान देने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कृष्णा राव की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से दायर मानहानि के मामले पर अपने अंतरिम आदेश में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं को 14 अगस्त तक सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऐसे बयान देने से रो...